मासूमियत पर वार करने वाले सौतेले पिता को मिली उम्रकैद
Stepfather who attacked innocence
रायपुर। नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को जिला न्यायाधीश ने आजीवन कठोर कारावास और चार लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अच्छेलाल की कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई सात अप्रैल, मंगलवार को हुई। विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने कोर्ट में बताया कि पीड़िता की मां ने 2013 में अपने पहले पति को छोड़कर प्रेम विवाह किया था।
पहले पति से उनकी एक बेटी है, जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 12 वर्ष थी। दोषी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
फरवरी 2024 में स्कूल में बैड और गुड टच के बारे में जानकारी दी जा रही थी, उसी दौरान पीड़िता ने शिक्षकों को दुष्कर्म के बारे में बताया।
इसके बाद प्राचार्य ने परिवार को बुलाकर जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। पीड़िता की मां ने हिम्मत कर सिविल लाइन थाने में एफआइआर दर्ज कराई। उसके बाद पूरे मामले का राजफाश हुआ।